राष्ट्रीय न्यास में कौन से संस्थान या संगठन या NGO पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
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कोई भी स्वैच्छिक संगठन (NGO) या
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दिव्यंगजनों के माता-पिता, अभिभावक संघ या
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दिव्यंगजनों का संघ, या
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ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यंगता) के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान जो पहले से ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या
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कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।
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एसे स्वैच्छिक संगठन (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 या संशोधित विकलांग व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 संबंधित राज्य में राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पंजीकरण क्यों करना चाहिए?
राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का पंजीकरण ट्रस्ट के साथ आवश्यक होता है।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में पंजीकरण कैसे करें?
राज्य नोडल एजेंसी केंद्र, दिल्ली, दिव्यंगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शनिवार, 13 नवंबर, 2021 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वर्चुअल मोड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। और आप कृपया इस लिंक से प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़ें: https://manovikasfamily.org/gyanshala/courses/training-programme-ngo-registration-nt/lessons/zoom-meeting/ |